'मास्टरशेफ इंडिया' के जज Kunal Kapur की तलाक याचिका को दिल्ली HC ने क्रूरता के आधार पर किया मंजूर

लेटेस्ट रिपोर्ट के मुतबिक, सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर की तलाक याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्रूरता के आधार पर मंजूर कर लिया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

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By Pooja Shripal Last Updated:

'मास्टरशेफ इंडिया' के जज Kunal Kapur की तलाक याचिका को दिल्ली HC ने क्रूरता के आधार पर किया मंजूर

सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर (Kunal Kapur) इस समय अपनी पत्नी से तलाक को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को उनकी अलग रह रही पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने कहा कि उनके प्रति उनकी अलग रह रही पत्नी का व्यवहार गरिमा और सहानुभूति से रहित था। उच्च न्यायालय ने पारिवारिक अदालत के उस आदेश को चुनौती देने वाली कपूर की अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया गया था। 

शेफ कुणाल कपूर के तलाक की याचिका को मिली मंजूरी

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, "वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हम पाते हैं कि अपीलकर्ता (पति, कुणाल कपूर) के प्रति प्रतिवादी (पत्नी) का आचरण ऐसा रहा है, जो गरिमा और सहानुभूति से रहित है। पति-पत्नी का एक-दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार यह विवाह के मूल सार को अपमानित करता है और इसका कोई संभावित कारण नहीं है कि उन्हें एक साथ रहने की पीड़ा सहते हुए साथ रहने के लिए मजबूर किया जाए।" 

KUNAL KAPOOR

बता दें कि कुणाल ने अप्रैल 2008 में शादी की थी और साल 2012 में उनके एक बेटे का जन्म हुआ था। टेलीविजन शो 'मास्टरशेफ इंडिया' में जज रहे कपूर ने अपनी याचिका में अपनी पत्नी पर कभी भी उनके माता-पिता का सम्मान नहीं करने और उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है।

दूसरी ओर, उनकी अलग रह रही पत्नी ने उन पर अदालत को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया और कहा कि वह हमेशा अपने पति के साथ एक प्यारे जीवनसाथी की तरह बात करने की कोशिश करती थीं और उनके प्रति वफादार थीं। हालांकि, शेफ ने उन्हें अंधेरे में रखा और तलाक लेने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाई। 

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इस मामले पर अदालत ने कहा कि हालांकि लड़ाई-झगड़े हर शादी का एक हिस्सा है, लेकिन जब ऐसे झगड़े जीवनसाथी के प्रति अनादर और उपेक्षा का रूप ले लेते हैं, तो शादी अपनी पवित्रता खो देती है। पीठ ने कहा, "यहां यह बता देना प्रासंगिक है कि शादी के दो साल के भीतर अपीलकर्ता ने खुद को एक सेलिब्रिटी शेफ के रूप में स्थापित कर लिया है, जो उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मानना ​​विवेकपूर्ण है कि अदालत की नजर में ये आरोप महज अपीलकर्ता को बदनाम करने के लिए प्रतिवादी (पत्नी) द्वारा लगाए गए हैं। ऐसे अप्रमाणित दावों का किसी की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है और इसलिए यह क्रूरता है।'' 

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फिलहाल, हम शेफ कुणाल के जीवन में सब ठीक होने की उम्मीद करते हैं।

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