क्या आप जानते हैं कि एक्टर सैफ अली खान के बच्चों सारा, इब्राहिम, तैमूर और जहांगीर को उनकी 5000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है। आइए आपको इसकी वजह बताते हैं।
बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) 'पटौदी' के दसवें नवाब हैं, यह उपाधि उन्हें अपने दिवंगत पिता मंसूर अली खान 'पटौदी' से विरासत में मिली है। एक पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर होने के अलावा, सैफ भारत की सबसे अमीर हस्तियों में से एक भी हैं। अभिनेता के पास आलीशान 'पटौदी पैलेस' और भोपाल में एक शाही पैतृक घर है। एक्टर 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। हालांकि, आपको जानकर हैरानी होगी सैफ की यह संपत्ति उनके बच्चों को नहीं मिल सकती।
सैफ अपनी पत्नी करीना कपूर खान और अपने प्यारे बच्चों तैमूर अली खान व जहांगीर अली खान के साथ अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वह बॉलीवुड दिवा सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के भी पिता हैं। सारा की तरह इब्राहिम भी जल्द ही अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। सारा और इब्राहिम सैफ व उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बच्चे हैं। हालांकि, सैफ ने अमृता से तलाक लेने के बाद करीना से शादी कर ली थी।
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सैफ अली खान बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर होने के साथ-साथ बेहद अमीर शख्सियत भी हैं, जो 'पटौदी पैलेस' और उससे रिलेटेड चीजें व भोपाल में एक पैतृक घर के मालिक हैं। रिपोर्टों के अनुसार, पटौदी पैलेस की सभी चीज़ों सहित दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 5000 करोड़ रुपए है। हालांकि, सैफ अपने चारों बच्चों में से किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
'बॉलीवुड लाइफ' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अली खान का पटौदी का आलीशान घर भारत सरकार के 'शत्रु विवाद अधिनियम 1968' के तहत आता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी संपत्तियों पर कोई भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता और उन्हें विरासत में नहीं दिया जा सकता। नतीजतन, पटौदी हाउस के अंदर मौजूद सभी आलीशान संपत्तियां और हर चीज इस अधिनियम के तहत आती हैं, यही वजह है कि सैफ के बच्चे सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान इसे विरासत में नहीं पा सकेंगे। .
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सख्त कानून के बावजूद, कोई भी व्यक्ति, जो संपत्तियों पर दावा करना चाहता है, तो वह हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्ला खान, जो ब्रिटिश शासन में नवाब थे, वह अपनी सारी संपत्ति का वसीयतनामा नहीं बना सके थे।
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इस वजह से पटौदी परिवार के भीतर कुछ विवाद हो सकता है, मुख्य रूप से पाकिस्तान में अभिनेता की दादी के वंशजों से। ऐसे में, रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी जटिल कानूनी मामलों को ध्यान में रखते हुए सैफ अली खान द्वारा हरियाणा और भोपाल में अपनी पैतृक संपत्तियों को अपने चार बच्चों सारा, इब्राहिम, तैमूर और जहांगीर को सौंपने की संभावना फिलहाल काफी कम है।
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खैर, 'शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968' के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।